भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू
भारत सरकार ने 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन को अधिसूचित कर दिया है।
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) 11 दिसंबर 2019 को भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था। इसके द्वारा नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन किया गया है।
सीएए नियमों का उद्देश्य सताए गए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है - जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल हैं - जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 2014 से पहले भारत आए हैं।