भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ
भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ
मूल रूप से (1949) संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। अब, इसमें 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं; 1951 से किए गए विभिन्न संशोधनों ने 4 अनुसूचियाँ (9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं) जोड़ी हैं।
v पहली अनुसूची
à अनुच्छेद: 1 और 4
à राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तथा उनका क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र
v दूसरी अनुसूची
àअनुच्छेद: 59, 65, 75, 97,125, 148, 158, 164, 186 और 221
àविभिन्न संवैधानिक पदों (राष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, सीएजी आदि) के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार
v तीसरी अनुसूची
à अनुच्छेद: 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188 और 219
à शपथ या प्रतिज्ञान के प्रकार (केंद्रीय मंत्री, सांसद, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, सीएजी आदि)
v चौथी अनुसूची
à अनुच्छेद: 4 और 80
à राज्य सभा में सीटों का आवंटन सभा
v पांचवीं अनुसूची
à अनुच्छेद: 244
à अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण
v छठी अनुसूची
à अनुच्छेद: 244 और 275
à असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन
v सातवीं अनुसूची
à अनुच्छेद: 246
à संघ सूची (98 विषय), राज्य सूची (59 विषय), और समवर्ती सूची (52 विषय)
v आठवीं अनुसूची
à अनुच्छेद: 344 और 351
à संविधान द्वारा 22 मान्यता प्राप्त भाषाएँ
v नौवीं अनुसूची (पहला संशोधन अधिनियम, 1951)
à अनुच्छेद: 31-बी
à कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन
v दसवीं अनुसूची (52वाँ संशोधन अधिनियम, 1985)
à अनुच्छेद: 102 और 191
à दलबदल विरोधी कानून
v ग्यारहवीं अनुसूची (73वां संशोधन अधिनियम, 1992)
à अनुच्छेद: 243-जी
à पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियाँ
v बारहवीं अनुसूची (74वां संशोधन अधिनियम, 1992)
à अनुच्छेद: 243-डब्ल्यू
à नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियाँ