भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ

Jul 20, 2025 - 14:04
 0  3225

भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ

मूल रूप से (1949) संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। अब, इसमें 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं; 1951 से किए गए विभिन्न संशोधनों ने 4 अनुसूचियाँ (9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं) जोड़ी हैं।

 

v पहली अनुसूची

à अनुच्छेद: 1 और 4

à राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तथा उनका क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र

 

v दूसरी अनुसूची

àअनुच्छेद: 59, 65, 75, 97,125, 148, 158, 164, 186 और 221

àविभिन्न संवैधानिक पदों (राष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, सीएजी आदि) के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार

 

v तीसरी अनुसूची

 à अनुच्छेद: 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188 और 219

à शपथ या प्रतिज्ञान के प्रकार (केंद्रीय मंत्री, सांसद, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, सीएजी आदि)

 

v चौथी अनुसूची

 à अनुच्छेद: 4 और 80

 à राज्य सभा में सीटों का आवंटन सभा

 

v पांचवीं अनुसूची

à अनुच्छेद: 244

à अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण

 

v छठी अनुसूची

à अनुच्छेद: 244 और 275

à असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन

 

v सातवीं अनुसूची

à अनुच्छेद: 246

à संघ सूची (98 विषय), राज्य सूची (59 विषय), और समवर्ती सूची (52 विषय)

 

 

 

v आठवीं अनुसूची

à अनुच्छेद: 344 और 351

à संविधान द्वारा 22 मान्यता प्राप्त भाषाएँ

 

v नौवीं अनुसूची (पहला संशोधन अधिनियम, 1951)

à अनुच्छेद: 31-बी

à कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन

 

v दसवीं अनुसूची (52वाँ संशोधन अधिनियम, 1985)

à अनुच्छेद: 102 और 191

à दलबदल विरोधी कानून

 

v ग्यारहवीं अनुसूची (73वां संशोधन अधिनियम, 1992)

à अनुच्छेद: 243-जी

à पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियाँ

 

v बारहवीं अनुसूची (74वां संशोधन अधिनियम, 1992)

à अनुच्छेद: 243-डब्ल्यू

à नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियाँ