भारत का महान्‍यायवादी

Jul 20, 2025 - 14:02
Sep 22, 2025 - 15:10
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भारत का महान्‍यायवादी

संविधान का अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी पद की व्यवस्था की गई है जो भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है

नियुक्ति एवं कार्यकाल (Appointment and tenure) -

 

·        महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

    

·        इसके कार्यकाल के संबंध में संविधान कुछ नहीं बताता और न ही इसे हटाए जाने की प्रक्रिया संविधान में बताई गई है।

 

·        संविधान के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है अर्थात राष्ट्रपति उसे किसी भी समय हटा सकता है (प्रधानमंत्री व मंत्रीपरिषद की सलाह पर)

·        वह राष्ट्रपति को किसी भी समय अपना त्यागपत्र सौंप सकता है।

   

·        यह परंपरा रही है कि मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र के समय या सरकार बदलने पर महान्यायवादी भी अपना त्यागपत्र दे देते हैं।

 

·        अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी को वही वेतन प्राप्त होता है जो राष्ट्रपति निर्धारित करें।