राज्यसभा का गठन
राज्यसभा का गठन
अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा का गठन अधिकतम 250 सदस्यों द्वारा होगा जिसमें से 238 का चुनाव राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा तथा 12 को मनोनीत राष्ट्रपति (कला , साहित्य, विज्ञान व समाजसेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से करता है।
किंतु वर्तमान में इसमें 245 सदस्य हैं जिसमें 233 निर्वाचित व 12 मनोनीत सदस्य होते हैं।
250 = 238 + 12 (अधिकतम/Maximum)
245 = 233 + 12 (वर्तमान में/At present)
राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन :-
· राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं अर्थात राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है।
· चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मध्य प्रणाली के द्वारा होता है।
· राज्यसभा में राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है और इसका वर्णन अनुसूची 4 में दिया गया है।